तेजस्वी यादव को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली HC पहुंची CBI

नई दिल्ली

 IRCTC घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने CBI की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि सीबीआई की याचिका को देखते हुए क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। बता दें कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग इस मामले में आरोपित हैं। ये मामला राउज एवेंन्यू कोर्ट में चल रहा है। तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी को 2018 में इस मामले में जमानत दी गई थी।

यह मामला एक निजी कंपनी को आईआरसीटीसी के दो होटल का परिचालन अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। अदालत ने अक्टूबर 2018 में मामले में जारी समन के आलोक में पेशी के बाद तेजस्वी यादव को जमानत दे दी थी।

सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे है। मामले में स्पेशल जज ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया।

आईआरसीटीसी घोटाले में अभी तेजस्वी यादव जमानत पर है, और विहार के उप मुख्यमंत्री पद पर भी है। बताया गया कि वह इस मामले में आरोपित है। सीबीआई अच्छे तरीके से मामले की जांच कर रही है।

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