65 साल तक सिर्फ आधे वेतन पर नौकरी,आयुष डॉक्टरों पर हाईकोर्ट का बड़ा अंतरिम आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि राज्य सरकार चाहे तो आयुष डॉक्टरों को 65 वर्ष तक सेवा में रख सकती है, लेकिन नियमित वेतन-भत्ते नहीं मिलेंगे। अंतिम लाभ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगा।

भोपाल(9826019364)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से जुड़े बहुचर्चित मामले में महत्वपूर्ण…