National News: संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने फिर बढ़ाई हिरासत

 

 

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मामले में एक बार फिर कोर्ट ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है.

पिछली सुनवाई में यानी शनिवार (2 मार्च) को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ाई थी, जो आज ही खत्म हो रही थी.

पिछली सुनवाई में किसने क्या दलील थी?
ईडी (ED) ने पिछली सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि जब तक सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court( में लंबित है, तब तक सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए.

वहीं सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा था कि कोयला घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं लंबित होने के बावजूद मुकदमे की कार्यवाही जारी रही.

अरविंद केजरीवाल को भेजे आठ समन
शराब नीति मामले में ही पूछताछ को लेकर ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठ बार समन भेज चुकी है. इसको अवैध और राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई करार देते हुए केजरीवाल एक बार भी केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं.

ईडी ने ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के साथ पठित धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है.

National News: संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने फिर बढ़ाई हिरासत

 

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मामले में एक बार फिर कोर्ट ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है.

पिछली सुनवाई में यानी शनिवार (2 मार्च) को दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ाई थी, जो आज ही खत्म हो रही थी.

पिछली सुनवाई में किसने क्या दलील थी?
ईडी (ED) ने पिछली सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि जब तक सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court( में लंबित है, तब तक सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए.

वहीं सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा था कि कोयला घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं लंबित होने के बावजूद मुकदमे की कार्यवाही जारी रही.

अरविंद केजरीवाल को भेजे आठ समन
शराब नीति मामले में ही पूछताछ को लेकर ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठ बार समन भेज चुकी है. इसको अवैध और राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई करार देते हुए केजरीवाल एक बार भी केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं.

ईडी ने ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के साथ पठित धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है.

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