बच्चों की दवा पर सरकार का बड़ा फैसला, 4 साल से कम उम्र में क्लोरफेनिरामाइन-फिनाइलफ्राइन FDC पर रोक

नई दिल्ली: छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाली फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। सरकार ने इन दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी देना भी अनिवार्य कर दिया है।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इन दवा संयोजनों का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।

दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी जरूरी

नई व्यवस्था के तहत संबंधित दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों पर साफ तौर पर यह चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी कि संबंधित फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार ने लेबल के साथ-साथ पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री में भी इस चेतावनी को शामिल करना अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य अभिभावकों, स्वास्थ्यकर्मियों और दवा विक्रेताओं को बच्चों में इन दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े जोखिम के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है।

पहले कुछ दवाओं पर लागू थी पाबंदी

सरकार ने इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के जरिए क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले कुछ FDC पर उम्र संबंधी चेतावनी लागू की थी।

अब सरकार ने इस प्रावधान का दायरा बढ़ाते हुए इन दोनों घटकों वाले सभी संबंधित फॉर्मुलेशन को इसके दायरे में ला दिया है। यानी चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसे सभी FDC पर रोक लागू होगी।

विशेषज्ञों की सिफारिश पर लिया गया फैसला

सरकार के मुताबिक, यह निर्णय विशेषज्ञ समिति और DTAB की सिफारिशों के बाद लिया गया है। विशेषज्ञों ने चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इन दवा संयोजनों के इस्तेमाल से संभावित जोखिम को ध्यान में रखा है।

सरकार ने यह भी कहा है कि बच्चों के लिए इन दवाओं के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इसी वजह से जनस्वास्थ्य के हित में इन FDC के इस्तेमाल पर उम्र आधारित प्रतिबंध लगाया गया है।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई

केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत जारी की है। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो गई है।

इस फैसले के बाद चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए संबंधित दवा संयोजनों की बिक्री और वितरण को लेकर दवा कंपनियों और विक्रेताओं को नए नियमों का पालन करना होगा।