पोर्श कार मामले का आरोपी 25 साल की उम्र तक नहीं चला सकेगा वाहन

पोर्श कार मामले का आरोपी 25 साल की उम्र तक नहीं चला सकेगा वाहन

पुणे में लग्जरी पोर्श कार से बाइक सवार दो आइटी पेशेवरों को कुचलने के मामले के आरोपी को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में शामिल लग्जरी वाहन को 12 महीने तक किसी भी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पंजीकरण की इजाजत नहीं दी जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसका मौजूदा अस्थायी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

पोर्श कार का स्थायी पंजीकरण मार्च से लंबित था क्योंकि मालिक ने 1,758 रुपए के शुल्क का भुगतान नहीं किया था। पोर्श कार मार्च में बेंगलूरु के एक डीलर ने इंपोर्ट की थी। वहां से इसे अस्थायी पंजीकरण पर महाराष्ट्र भेजा गया।

धारा 185 के तहत नया मामला दर्ज

महाराष्ट्र पुलिस शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में धारा 185 के तहत नया मामला दर्ज होने के बाद नाबालिग आरोपी को बुधवार को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। पहले उसके खिलाफ धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

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