रूपेंद्र सिंह चौहान,इंदौर।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा विधिक सहायता के पात्र हितग्राहियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लागू करने की स्वीकृति दी गई है, तथा इस सिस्टम के अंतर्गत इंदौर का चयन किया गया है।
जिले में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा 12 पदों की स्वीकृति दी गई है। इन पदों पर अधिवक्ताओं से 27 मई तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय इंदौर में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व पात्र अधिवक्ता इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर के प्रधान न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री बी पी शर्मा ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम मील का पत्थर साबित होगा।
जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आसिफ अहमद अब्बासी ने कहा कि जिले में इस सिस्टम के उचित क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जिला मुख्यालय इंदौर के लिए 01 चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल,तीन डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल और 08 असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के द्वारा जिला न्यायालय परिसर जिला अधिवक्ता संघ एवं कार्यालय के सूचना पटल पर विज्ञापन चस्पा किया गया है।
उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप ,योग्यता नियम एवं शर्तें नवीन संशोधित योजना-2022 नियुक्ति हेतु गाईडलाइन मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की वेबसाइट www.mpslsa.gov.in पर उपलब्ध है।
आवेदन एवं अन्य नियम एवं गाइडलाइन राज्य प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं।