7 दिन में कागज दिखाओ, नहीं तो कार्रवाई! रिहायशी प्लॉट पर कारोबार पर हाईकोर्ट सख्त

भोपाल में रिहायशी प्लॉट पर चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 7 दिन में वैध अनुमति के दस्तावेज निगम में जमा करने होंगे। दस्तावेज नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।

भोपाल। भोपाल के रिहायशी इलाकों में कारोबार के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय…