शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, हमारे शिक्षक ऐप को लेकर उठे कई सवाल

जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ई-अटेंडेंस से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। यह मामला रिट याचिका क्रमांक 91852/2025 से जुड़ा है। याचिका में 20 जून 2025 के विभागीय आदेश को चुनौती दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया था। इसके बाद शिक्षकों के लिए हमरे शिक्षक ऐप से हाजिरी जरूरी हुई। व्यवस्था के तहत तय समय में मोबाइल से हाजिरी लगानी थी। समय पर हाजिरी नहीं होने पर आधे दिन का नियम था।

जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की ई-अटेंडेंस से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। यह मामला…