इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब 30 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारी के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक सेवा लेने के बाद नियुक्ति संबंधी तकनीकी खामी के आधार पर कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।