Supreme Court ने नाव आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था बदली

Supreme Court ने नाव आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था बदली

सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अब चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति CBI चीफ की तर्ज पर ही जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हों। यह समिति एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकती है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं हैं तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को समिति में शामिल किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया, जिसमें चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *