पासपोर्ट पर नया नियम लागू : बच्चों के पासपोर्ट की वैधता में बड़ा बदलाव, 15 साल से कम उम्र वालों के लिए नया नियम लागू

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है। नए नियम के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों का 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट पांच साल या 18 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। पासपोर्ट फीस में भी 2026 में बदलाव किया गया है।

नई दिल्ली: विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे बच्चों और उनके माता-पिता के लिए पासपोर्ट से जुड़ी अहम खबर है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है। नए नियम के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट पांच साल तक वैध रहेगा या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी करने तक, जो भी पहले हो, उतने समय तक ही मान्य होगा। यह बदलाव पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन के बाद लागू हुआ है।

15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नया नियम

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी Passports (Amendment) Rules, 2026 में पासपोर्ट की वैधता से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है। संशोधित नियम के मुताबिक 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से पांच साल तक वैध रहेगा।

हालांकि, अगर बच्चा पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसके 18वें जन्मदिन पर समाप्त हो जाएगी। यानी पासपोर्ट की वास्तविक वैधता बच्चे की उम्र के आधार पर तय होगी।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बच्चे को 10 साल की उम्र में पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो वह पांच साल तक यानी 15 साल की उम्र तक वैध रहेगा। वहीं, 14 साल की उम्र में जारी पासपोर्ट अधिकतम 18 साल की उम्र तक ही वैध रहेगा।

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नियम कब से लागू हुआ?

विदेश मंत्रालय ने यह संशोधन 15 सितंबर 2026 को अधिसूचित किया। इसके बाद इसे 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अधिसूचना के मुताबिक संशोधित नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं।

संशोधन के तहत पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 12 में बदलाव किया गया है। इसी नियम में नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता से संबंधित प्रावधान शामिल है।

पासपोर्ट फीस में भी बदलाव

नए नियमों में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से संबंधित प्रावधान को भी अपडेट किया गया है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब पासपोर्ट से जुड़ी विभिन्न सेवाओं की फीस में 1 जुलाई 2026 से संशोधन किया जा चुका है।

भारत में 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए वयस्कों की नई सामान्य फीस 2,500 रुपये है, जबकि 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए 3,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं, नाबालिगों के लिए 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,750 रुपये है। Tatkaal सेवा के तहत नाबालिगों के 36 पेज के पासपोर्ट की फीस 4,250 रुपये है।

छोटे बच्चों को 10 फीसदी फीस में छूट

नए शुल्क ढांचे में छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट का प्रावधान भी जारी है। आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 फीसदी फीस की छूट मिलती है। यह छूट नए आवेदन पर लागू होती है, पासपोर्ट के री-इश्यू पर नहीं।

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माता-पिता के लिए क्या जरूरी है?

बच्चे का पासपोर्ट बनवाते समय माता-पिता या अभिभावकों को पासपोर्ट की वैधता अवधि पर विशेष ध्यान देना होगा। विदेश यात्रा की योजना बनाते समय यह देखना जरूरी होगा कि बच्चे का पासपोर्ट यात्रा की पूरी अवधि के दौरान वैध है या नहीं।

पासपोर्ट से जुड़ी सेवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक Passport Seva व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। नाबालिगों के लिए अलग पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था पहले से लागू है।

नए संशोधन के बाद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट पांच साल या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।