बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के बाद हुई है। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है।
इस मामले ने बॉलीवुड और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है। प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में लिया था और बाद में छोड़ दिया गया। इसके बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले और अब भारत छोड़ने के नोटिस को लेकर मामला सुर्खियों में है।
क्या है पूरा मामला? 10 अक्टूबर को प्रदर्शन में हुए थे शामिल
10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के आसपास CJP यानी Cockroach Janta Party के समर्थन में प्रदर्शन आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों की मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से जुड़ी थी। यह विरोध दिल्ली में हुए CJP प्रदर्शन के समर्थन में आयोजित किया गया था।
इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद उनकी नागरिकता और प्रदर्शन में भाग लेने को लेकर सवाल उठने लगे।
इमरान खान पर क्यों हुई कार्रवाई?
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इमरान खान के अमेरिकी नागरिक होने और OCI कार्डधारक होने के कारण उनके राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर जांच शुरू हुई। पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने भी इस मामले में पुलिस से शिकायत कर जांच की मांग की थी।
इसके बाद अधिकारियों ने इमिग्रेशन नियमों के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। 15 अक्टूबर को सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत छोड़ने का नोटिस जारी होना और किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाना अलग-अलग बातें हैं। इस मामले में सामने आई रिपोर्टों के आधार पर इमरान खान को दोषी नहीं कहा जा सकता।
इमरान खान के खिलाफ पहले भी दर्ज हुई FIR
भारत छोड़ने का नोटिस जारी होने से पहले मुंबई पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन के सिलसिले में इमरान खान और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, 126(2), 189(2), 189(3) और 189(5) के तहत दर्ज किया गया था। ये धाराएं आदेश की अवहेलना, गलत तरीके से रोकने और गैरकानूनी जमावड़े से संबंधित हैं।
फिलहाल, इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है। 28 अक्टूबर की समयसीमा से पहले अभिनेता की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और संबंधित अधिकारी आगे क्या निर्णय लेते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
इमरान खान कौन हैं?
इमरान खान ने 2008 में फिल्म जाने तू… या जाने ना से बॉलीवुड में पहचान बनाई थी। वह अभिनेता आमिर खान के भांजे हैं। उन्होंने आई हेट लव स्टोरीज, डेली बेली और मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी फिल्मों में भी काम किया है।
अभिनेता लंबे समय से फिल्मों में कम सक्रिय रहे हैं। अब CJP प्रदर्शन और भारत छोड़ने के नोटिस से जुड़ी खबर के कारण वह एक बार फिर सुर्खियों में हैं।