Jounalism’Accreditation :अब स्नातक पास ही बन सकेंगे MP में अधिमान्य पत्रकार

भोपाल(जनप्रचार)। राज्य शासन ने मप्र में पत्रकार अधिमान्यता Accreditation संबंधी नियमों में बदलाव किया है। प्रदेश में  अधिमान्य पत्रकार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संभवतया पहली बार तय की गई है। राज्य एवं जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिए संबंधित को कम से कम स्नातक शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य होगा।

राज्य के जनसंपर्क विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की। अधिमान्यता  संबंधी नियमों में आंशिक बदलाव करते हुए अधिमान्य पत्रकार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं पत्रकारिता का अनुभव अनिवार्य किया गया है।

राज्य एवं जिला स्तरीय अधिमान्यता Accreditation के लिए न्यूनतम स्नातक की डिग्री या समकक्ष व पत्रकारिता का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।

इसी प्रकार जिला स्तरीय व तहसीय अधिमान्यता के लिए क्रमश: 5 एवं 3 वर्ष का न्यूनतम अनुभव अनिवार्य किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान द्वार प्रदान किया जाएगा। तहसील स्तरीय अधिमान्यता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल या समकक्ष तय की गई है।

50 साल की आयु वाले ही बन सकेंगे स्वतंत्र पत्रकार
स्वतंत्र पत्रकार अधिमान्यता Accreditation के लिए भी नियम प्रक्रिया तय की गई है। अधिसूचना अनुसार उक्त श्रेणी की अधिमान्यता के लिए संबंधित की न्यूनतम आयु 50 वर्ष या पत्रकारिता का 20 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। साथ ही संबंधित की पूर्व में भी अधिमान्यता रही हो।

सेवानिवृति उपरांत संबंधित की पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रियता व औसतन दो आलेख प्रतिमाह की दर से संबंधित के नाम से वर्ष में न्यूनतम 24 आलेख,फीचर का प्रकाशन किसी प्रतिष्ठि​त पत्र -पत्रिका में प्रकाशित होना जरूरी होगा।

किसी मीडिया संस्थान में कार्यरत को स्वतंत्र पत्रकार की अधिमान्यता नहीं दी जाएगी। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही इसमें बदलाव पर विचार हो सकेगा।

दिल्ली में ​भी मिलेगी अधिमान्यता
मप्र के पत्रकारिता संस्थानों के प्रतिनिधियों को नईदिल्ली में भी मप्र शासन की ओर से अधिमान्यता प्रदान की जाएगी।

इसके लिए संबंधित पत्रकार,कैमरामैन का अपने कार्य का न्यूनतम पांच साल का अनुभव जरूरी होगा।

यह अधिमान्यता जनसंपर्क विभाग के द्वारा दिल्ली में पदस्थ प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा से ही दिया जाएगा।

ये भी होंगे पात्र

पत्रकारिता का न्यूनतम बीस वर्ष का अनुभव रखने वाले जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत अधिकारी को भी राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्रदान की जा सकेगी।

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