रिट अपील दायर करने में देरी पर हाईकोर्ट ने जाहिर नाराजगी ,कार्यवाही न करने वाले अफसरों को मिलेगी सजा

 भोपाल

उच्च न्यायालय में सरकारी विभागों की रिट अपील दायर करने में देरी पर उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के आला अफसरों को फरमान जारी किया है कि रिट अपील प्रकरणों में समय पर कार्यवाही पूरी नहीं होने की स्थिति में अब इसके लिए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा।

अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ श्रीनिवास शर्मा को बताया था कि उच्च न्यायालय ने राज्य शासन के रिट अपील दायर करने में विलंब होंने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि उच्च न्यायालय की रिट अपील के प्रकरणों को किसी भी अधिकारी द्वारा समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके बाद प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करें।  सचिव जीएडी ने कहा है कि इन निर्देशों से सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ अमले को अवगत कराते हुए कड़ाई से इसका पालन सुनिश्चित कराए। विलंब होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।  रिट अपील में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शास्ति अधिरोपित की जाएगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, राजस्व मंडल अध्यक्ष, संभागायुक्त, क लेक्टर और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

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