ड्रोन उड़ाने के लिए सरकार ने तय किए नियम, उल्लंघन पर 1 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली
ड्रोन का फोटो और वीडियो बनाने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी मार्केट से सस्ते में ड्रोन खरीदकर इंस्टाग्राम के लिए फोटो और वीडियो बना रहा है। शादी समारोह में ड्रोन का इस्तेमाल आम हो चला है। लेकिन हर कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। सरकार की तरफ से ड्रोन उड़ाने के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के उल्लंघन पर आपको 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में ड्रोन उड़ाने से पहले उसके नियम और कानून के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए…

ड्रोन के नियम
    ड्रोन उड़ाने से पहले सभी ड्रोन पायलट को ड्रोन का डिजिटल पंजीकृत कराना होगा। साथ ही सभी ड्रोन की उपस्थिति और उनकी उड़ान के बारे में सूचित करना होगा।
    ड्रोन उड़ाने के लिए किसी संस्थान या व्यक्ति को ड्रोन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है, जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या उनके/केंद्र सरकार की ओर से जारी किया जाता है।
    प्रत्येक ड्रोन की एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) होती है, इस UIN नंबर को संभलकर रखना चाहिए।
    UIN नए और पहले से मौजूद सभी UAV के लिए अनिवार्य है।
    ड्रोन को बेचने पर पंजीकरण रद्द कराना होगा।

ड्रोन की कैटेगरी

ड्रोन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है
    छोटे ड्रोन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम वजनी होते हैं।
    250 ग्राम या इससे कम वजन के ड्रोन को नैनो ड्रोन कहा जाता है।
    250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक के ड्रोन को माइक्रो ड्रोन कहा जाता है।मध्यम (मीडियम) ड्रोन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक के होते हैं।
    बड़े यूएवी 150 किलोग्राम से 500 किलोग्राम के दायरे में होंगे।

ड्रोन को बिना लाइसेंस नहीं उड़ाया जा सकता है।
    शादी और समारोह में 2 किलो से कम वजन वाले ड्रोन को उड़ाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वजह ज्यादा होता हैं, तो आपक पर जुर्माना लग सकता है।
    बिना परमिशन 2 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले ड्रोन उड़ाने पर लगेगा 1 लाख रुपये जुर्माना
    ड्रोन को किसी संवेदनशील जगह पर उड़ाने पर जुर्माने का प्रावधान
    2 किग्रा. से ज्यादा के ड्रोन को उड़ाने के लिए लोकेशन और रूट की इजाजत लेनी होती है।

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