मनु कुमार शाह, सिंगरौली/भोपाल.
(7415621634)
सिंगरौली के उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को तीसरी संतान संबंधी नियम उल्लंघन का दोषी मानते हुए विभागीय जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उनके खिलाफ अन्य शिकायतें भी पहले से चर्चा में रही हैं।
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विभागीय दस्तावेजों के अनुसार कलेक्टर सिंगरौली द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट, उपलब्ध अभिलेखों और स्वयं परिहार के स्पष्टीकरण के आधार पर तीसरी संतान का तथ्य प्रमाणित माना गया।

उप पंजीयक का नाम इससे पहले संरक्षित वन भूमि की रजिस्ट्रियों को लेकर भी सुर्खियों में रहा है।
सूत्रों के अनुसार बैढ़न थाने में 8 अगस्त 2023 को अशोक परिहार सहित अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराओं 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता लगातार कार्रवाई की मांग करते रहे, लेकिन आरोप है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस तीन वर्षों में परिहार के कथन तक दर्ज नहीं कर सकी। इससे पुलिस की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
जिले में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े कई लोगों ने भी उप पंजीयक कार्यालय की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों के समूह के माध्यम से जमीनों की रजिस्ट्रियां प्रभावित की जाती थीं।
सूत्र बताते हैं कि लगातार मिल रही शिकायतों से परेशान होकर महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय ने पिछले वर्ष अशोक परिहार को मैदानी पदस्थापना से हटाने की सिफारिश भी की थी।