MP में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत, सहायक ग्रेड-3 पदोन्नति में CPCT से सशर्त छूट

मध्यप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सहायक ग्रेड-3 पदोन्नति के नियम स्पष्ट। 45 वर्ष की उम्र पूरी करने वालों को CPCT स्कोर कार्ड से छूट।

भोपाल।

मध्यप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है।

अब सहायक ग्रेड-3 के पद पर विभागीय पदोन्नति के लिए कुछ कर्मचारियों को

कंप्यूटर दक्षता परीक्षा (CPCT) के स्कोर कार्ड से सशर्त छूट मिल सकेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है।

आदेश में पदोन्नति की पात्रता, कंप्यूटर योग्यता और परीक्षा अवधि को लेकर दिशा-निर्देश स्पष्ट किए गए हैं।

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45 वर्ष की उम्र पूरी करने वालों को राहत

सरकार के आदेश के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी के ऐसे शासकीय सेवक, जो पदोन्नति की तारीख

तक 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें सहायक ग्रेड-3 में पदोन्नति के लिए CPCT स्कोर कार्ड से छूट दी जाएगी।

हालांकि, इसका अर्थ कंप्यूटर दक्षता की अनिवार्यता समाप्त होना नहीं है।

कंप्यूटर संबंधी योग्यता की शर्त बनी रहेगी।

दो साल की परीक्षा अवधि में पूरी करनी होगी योग्यता

आदेश के अनुसार, सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता

रखने वाले कर्मचारियों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पदोन्नति दी जा सकेगी।

इस अवधि में संबंधित कर्मचारी को CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

साथ ही, मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा, जहां यह योग्यता लागू होती है।

सरकार ने कंप्यूटर योग्यता के लिए मान्य संस्थानों और पाठ्यक्रमों का भी उल्लेख किया है।

इनमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के डिप्लोमा, डीओईएसीसी से संबंधित डिप्लोमा,

सरकारी पॉलिटेक्निक का मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स और COPA प्रमाणपत्र शामिल हैं।

पांच साल तक मिल सकेगा मौका

सरकार ने निर्धारित समय में योग्यता पूरी नहीं कर पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्था स्पष्ट की है।

यदि कर्मचारी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निर्धारित योग्यता हासिल नहीं कर पाता है,

तो उसकी अवधि अधिकतम तीन वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी।

इस तरह कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कर्मचारी पांच वर्ष की कुल अवधि में भी आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं करता है,

तो उसे मूल चतुर्थ श्रेणी के पद पर वापस कर दिया जाएगा।

छूट केवल विभागीय पदोन्नति में लागू

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू होगी।

सीधी भर्ती या किसी अन्य माध्यम से होने वाली नियुक्तियों पर इसका लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे मामलों में निर्धारित CPCT और डिप्लोमा संबंधी योग्यता की शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

विभागों को निर्देश जारी

 सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव अंकित अस्थाना ने उक्ताशय के निर्देश जारी किए।

इसे शासन के विभिन्न विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को भेजा गया है।

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