गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में बड़ा एक्शन, आरोपी गिरफ्तार; FIR में जुड़ी ‘Attempt to murder’ की धारा

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो और CCTV फुटेज की जांच के बाद FIR में हत्या के प्रयास की धारा 109 BNS जोड़ी गई है।

गुरुग्राम: गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी कार चालक कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच के दौरान सामने आए वीडियो फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने FIR में हत्या के प्रयास की धारा 109, भारतीय न्याय संहिता (BNS) भी जोड़ दी है।

यह घटना 13 सितंबर को हुई थी, जब महिला बाइक सवार सिया अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड पर निकली थीं। गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की।

वायरल वीडियो से सामने आया घटनाक्रम

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक कार महिला बाइक सवार के पीछे आती दिखाई देती है। इसके बाद कार उसकी बाइक से टकराती है और महिला सड़क पर गिर जाती हैं। वीडियो में बाइक को कुछ दूरी तक घिसटते हुए भी देखा गया।

पीड़िता की ओर से साझा किए गए वीडियो और अन्य कैमरा फुटेज की पुलिस ने जांच की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फुटेज के विस्तृत विश्लेषण के बाद यह मामला सिर्फ लापरवाही से वाहन चलाने तक सीमित नहीं माना गया। इसी आधार पर FIR में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई।

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आरोपी कल्याण बैंसला गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया। रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी पालवल का रहने वाला है और जिम चलाता है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार को भी जांच के दायरे में लिया है।

पुलिस के अनुसार, शुरुआती FIR में लापरवाही से वाहन चलाने और दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित धाराएं लगाई गई थीं। बाद में CCTV और उपलब्ध वीडियो फुटेज की जांच के बाद केस में हत्या के प्रयास की धारा शामिल की गई।

आरोपी ने क्या सफाई दी?

मामला सामने आने के बाद आरोपी ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी सफाई पेश की थी। उसका दावा था कि बाइक सवारों की वजह से वह परेशान था और उसे लगा कि वे उसकी कार के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसने यह भी कहा कि उसे पता नहीं था कि बाइक चला रही व्यक्ति महिला थी।

आरोपी ने टक्कर जानबूझकर मारने से इनकार किया है। पुलिस अब उसके दावों और सामने आए वीडियो फुटेज का मिलान कर रही है।

पीड़िता ने उठाए सवाल

महिला बाइक सवार सिया ने आरोपी की सफाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर टक्कर जानबूझकर नहीं मारी गई थी तो घटना के बाद कार चालक मौके पर क्यों नहीं रुका। उनका कहना है कि टक्कर इतनी गंभीर थी कि उनकी जान भी जा सकती थी।

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पीड़िता के परिवार ने भी मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि वीडियो में घटना की गंभीरता साफ दिखाई देती है और इसे सामान्य सड़क दुर्घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

पुलिस ने क्यों बढ़ाई धाराएं?

गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, वीडियो फुटेज की गहन जांच के बाद पुलिस को मामले में जानबूझकर टक्कर मारने के आरोप की जांच जरूरी लगी। इसी वजह से FIR में BNS की धारा 109 जोड़ी गई है। इस धारा के तहत हत्या के प्रयास से संबंधित अपराध आता है और दोष सिद्ध होने पर गंभीर सजा का प्रावधान है।

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है। पीड़िता का औपचारिक बयान भी जांच का अहम हिस्सा होगा।

सोशल मीडिया पर भी गरमाया मामला

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले ने सड़क सुरक्षा और रोड रेज जैसे मुद्दों को लेकर भी बहस छेड़ दी है।

हालांकि, जांच अभी जारी है और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले में अब पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। आरोपी की गिरफ्तारी और FIR में हत्या के प्रयास की धारा जुड़ने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि घटना के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं और टक्कर किस इरादे से हुई।