केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी है। इससे करदाताओं को योजना में निर्दिष्ट देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2024 के अपने बजट भाषण में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। यह योजना करदाताओं को एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपनी बकाया कर देनदारियों का निपटान करने में मददगार है।

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