सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में बच्चों का हित सर्वोपरि है। शिक्षक की योग्यता सीधे बच्चों की पढ़ाई और भविष्य से जुड़ी है। इसलिए TET केवल नौकरी से जुड़ी औपचारिकता नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
अब इन-सर्विस शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी है। संगठनों का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर नई पात्रता शर्त लागू करना उचित नहीं है।