हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जून 2026 भी कई अहम बदलाव लेकर आई है। केंद्र सरकार और विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा लागू किए गए नए नियमों का असर रसोई गैस, डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग सेवाओं, टैक्स भुगतान और ट्रेन यात्रा तक देखने को मिलेगा। ऐसे में आम लोगों के लिए इन बदलावों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।
1. LPG और PNG कनेक्शन को लेकर नया नियम
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया है, जिनके पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन मौजूद हैं। यदि आपके घर में PNG कनेक्शन सक्रिय है, तो आपको 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
क्या है राहत?
- तेल कंपनियों ने कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर की सुविधा शुरू की है।
- भविष्य में PNG सुविधा न होने वाले क्षेत्र में शिफ्ट होने पर LPG कनेक्शन दोबारा चालू कराया जा सकेगा।
2. UPI पेमेंट में बढ़ी सुरक्षा
ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत खाते में पैसे भेजने की घटनाओं को रोकने के लिए NPCI ने नया नियम लागू किया है।
अब क्या बदलेगा?
- UPI PIN डालने से पहले लाभार्थी का बैंक रिकॉर्ड में दर्ज वास्तविक नाम दिखाई देगा।
- Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप्स पर यह सुविधा लागू होगी।
- इससे गलत ट्रांजैक्शन की संभावना कम होगी।
3. बैंकिंग नियमों में बदलाव
कई बैंकों ने मुफ्त ATM ट्रांजैक्शन की सीमा पूरी होने के बाद लगने वाले शुल्क में बदलाव किया है।
प्रमुख बदलाव
- अतिरिक्त ATM उपयोग पर ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है।
- ₹50,000 तक नकद जमा पर PAN कार्ड नियमों में कुछ राहत दी गई है।
- हालांकि ₹20 लाख से अधिक के संपत्ति लेन-देन के लिए PAN अनिवार्य रहेगा।
4. एडवांस टैक्स और HRA में राहत
जिन करदाताओं की अनुमानित टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 15 जून तक एडवांस टैक्स का 15% जमा करना होगा।
नौकरीपेशा लोगों को फायदा
- बच्चों के एजुकेशन अलाउंस की टैक्स-फ्री सीमा बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह कर दी गई।
- हॉस्टल अलाउंस ₹9,000 प्रति माह तक टैक्स फ्री होगा।
- बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को 50% HRA टैक्स छूट श्रेणी में शामिल किया गया है।
5. ट्रेन यात्रियों के लिए नया टाइमटेबल
साउदर्न रेलवे ने चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क की 200 से अधिक ट्रेनों का समय बदल दिया है।
यात्रियों को सलाह
- यात्रा से पहले रेलवे ऐप या स्टेशन डिस्प्ले बोर्ड पर नया समय जरूर जांच लें।
- नियमित यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
6. पेट्रोल-डीजल और ATF एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती
केंद्र सरकार ने 1 जून से पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी कम करने का फैसला किया है।
नई दरें
- पेट्रोल एक्सपोर्ट ड्यूटी में ₹1.50 प्रति लीटर की कटौती।
- डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी में ₹3 प्रति लीटर की कमी।
- ATF पर टैक्स में ₹7 प्रति लीटर की राहत।
1 जून 2026 से लागू हुए ये बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों, नौकरीपेशा कर्मचारियों, डिजिटल पेमेंट उपयोगकर्ताओं और यात्रियों को प्रभावित करेंगे। ऐसे में नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है ताकि किसी प्रकार की असुविधा या अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।
















