मध्य प्रदेश मेंउमरिया जिले के चंदिया क्षेत्र में उमडार नदी के झाला घाट पर सोमवार रात खनिज, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर अवैध रेत उत्खनन पर शिकंजा कसा।
कार्रवाई में एक चैन माउंटेन मशीन और रेत ढो रहे पांच हाइवा जब्त किए गए। मामला ठेका कंपनी द्वारा निर्धारित सीमांकन से बाहर खनन किए जाने से जुड़ा बताया जा रहा है।
क्या हुआ मौके पर
संयुक्त टीम ने रात में दबिश देकर उत्खनन में लगी मशीन और परिवहन में लगे हाइवा पकड़े। सभी वाहनों को जब्त कर चंदिया थाना परिसर में खड़ा कराया गया है। खनिज अधिकारी विद्याकांत तिवारी के अनुसार, अवैध उत्खनन और परिवहन का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
जब्त हाइवा के नंबर:
MP21H1897, MP21HB6956, MP21ZE5957, CG12BG1566, MP35HA0137
सीमांकन बनाम संचालन
प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि खनन निर्धारित पट्टे की सीमा से बाहर किया जा रहा था। यानी सवाल सिर्फ ‘खनन’ का नहीं, बल्कि सीमांकन के उल्लंघन का है-जो अनुबंध की शर्तों और पर्यावरणीय नियमों दोनों का उल्लंघन माना जाता है।
क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर पहले भी उठे सवाल
झाला घाट और आसपास के नदी क्षेत्रों में रेत खनन को लेकर पहले भी स्थानीय स्तर पर शिकायतें उठती रही हैं। ग्रामीणों ने समय-समय पर नदी की धारा और तटों के कटाव की आशंका जताई है।
प्रशासनिक रिकॉर्ड में भी पूर्व में सीमांकन और परिवहन को लेकर नोटिस जारी होने की बातें सामने आती रही हैं। हालांकि, बड़े स्तर की संयुक्त कार्रवाई कम ही देखने को मिली थी।
आगे क्या
-प्रकरण दर्ज होने के बाद अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि:
-खनन किस सीमा तक और कितने समय से निर्धारित क्षेत्र से बाहर हो रहा था,
-परिवहन में शामिल वाहनों की भूमिका क्या रही,
-ठेका कंपनी की जवाबदेही और अनुबंध शर्तों का पालन किस स्तर तक हुआ।
संयुक्त कार्रवाई ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नदी घाटों पर सीमांकन उल्लंघन अब सीधे प्रवर्तन के दायरे में है। जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की सख्त कार्रवाई तय होगी।