रवि अवस्थी,भोपाल।
मध्य प्रदेश की शराब कंपनी सोम डिस्टलरी के लायसेंस निलंबन मामले में जिम्मेदार अफसरों की मंशा व आदेश अब सवालों के दायरे में है।
कांग्रेस सांसद व अधिवक्ता विवेक तन्खा ने निलंबन आदेश में महाधिवक्ता की राय का जिक्र करने पर इसे केस को कमजोर करने वाला बताया है। वहीं कांग्रेस ने अदालत के आदेश पर दो साल बाद अमल पर सवाल खड़े करते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
इंदौर जिले की देपालपुर अदालत के फैसले के दो साल बाद,यानी तीन दिन पहले सोम डिस्टलरी रायसेन की दो इकाईयों का लाइसेंस निलंबित हुआ। इस मामले में नया विवाद निलंबन आदेश की भाषा पर खड़ा हो गया है।
विपक्षी दल कांग्रेस ने आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल के आदेश पर सवाल खड़े किए। वरिष्ठ अधिवक्ता व राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने आदेश में महाधिवक्ता व उनकी राय का जिक्र किए जाने पर सख्त ऐतराज जताया। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि यह केस को कमजोर करने वाली व गलत परंपरा है।
अब कैसे पैरवी करेंगे महाधिवक्ता?
कांग्रेस सांसद ने लिखा-महाधिवक्ता संवैधानिक पद है। वही न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी करते हैं। ऐसे में लाइसेंस निलंबन आदेश में उनकी राय का उल्लेख होने से वह कैसे इस केस की पैरवी कर पाएंगे।
तन्खा ने लिखा कि आबकारी विभाग की यह गलत परंपरा आगे केस की पैरवी को प्रभावित कर सकती है।
















