आरबीआई की सख्ती:13 बैंकों पर नियमों के उल्लंघन करने पर RBI ने लगाया भारी जुर्माना

नईदिल्ली
 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर ग्राहकों की सुरक्षा और नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कदम उठाता रहता है। अब तक कई बैंक आरबीआई की सख्ती का शिकार बन चुके है। भारत के 13 बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी करते हुए इन बैंकों के नाम और वजह को भी बताया है। जिसके मुताबिक इन बैंकों पर नियमों के अनदेखी और पालन ना करने के कारण पेनल्टी लगाई गई है। सेंट्रल बैंक ने कहा की  दंड विनियामक अनुपालन में कमियों के कारण यह फैसला लिया गया है। हालांकि इसका असर बैंकों के ग्राहक द्वारा कीये गए लेन-देन और समझौते पर नहीं होगा।

इन बैंकों पर लगा 1 लाख से अधिक का जुर्माना

आरबीआई के मुताबिक इन बैंकों पर 50 हजार रुपये से लेकर 4 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है। इस लिस्ट में अलग-अलग राज्यों के बैंक शामिल हैं। इंदौर के Indore Premimum Co-Operative Bank पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेंट्रल बैंक से सबसे अधिक पेनल्टी श्री कन्याका नगरी सहकारी बैंक लगाया है, जिसकी राशि 4 लाख रुपये है। वहीं वैद्यनाथ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। वाई शहरी सहकारी बैंक को 2 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। द तुरा अर्बन सहकारी बैंक (मेघालय) और पाटन नागरिक सहकारी बैंक (पाटन) पर 1.5 लाख रुपये का हर्जाना भरना होगा।

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अन्य बैंक भी शामिल

आरबीआई ने अलग-अलग मानदंडो पर जुर्माना लगाया है। इस लिस्ट में जीजाऊ वाणिज़्यिक सहकारी बैंक (अमरावती), नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (जगदलपुर), जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (छतरपुर), ईस्टर्न एंड नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को-ऑप बैंक (कोलकाता), जिला सहकारी बैंक मर्यादित (बिलासपुर) और नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (रायगढ़) शामिल हैं।

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