महिला के साथ दुष्कर्म-हत्या मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दी उम्र कैद की सजा

नई दिल्ली
केरल के तिरुवनंतपुरम में लातविया की एक पर्यटक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में तिरुवनंतपुरम की अतिरिक्त प्रधान सत्र अदालत ने दोनों आरोपियों – उमेश और उदयकुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि 33 वर्षीय लातवियाई पर्यटक 14 मार्च, 2018 को वर्कला से लापता हो गई थी जिसके बाद उसका शव 20 अप्रैल, 2018 को मिला था। विदेशी पर्यटक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों को सभी आरोपों में दोषी करार दिया था।
 
महिला पर्यटक का कटा हुआ सिर हुआ था बरामद
महिला अपनी बहन के साथ आयुर्वेद इलाज के लिए केरल पहुंची थी। वह 14 मार्च, 2018 को कोवलम बीच के पास से लापता हो गई थी।  20 अप्रैल 2018  में पनाथुरा के पास उसका सिर कटा हुआ शव बरामद किया गया था। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में पनाथुरा निवासी उमेश (28) और उदयकुमार (24) को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि दोनों ने महिला को कोवलम के पास पर्यटन स्थलों पर ले जाने का लालच दिया।
 
धोखे से गांजा पिलाकर किया था दुष्कर्म
दोनों आरोपियों ने दुष्कर्म के इरादे से महिला को बहला फुसलाकर साथ ले गया था। फिर कुछ दूर जाने के बाद धोखे से गांजा भरी बीड़ी पीने को दे दी । इसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां उसका शारीरिक शोषण किया गया। जैसे ही उसने वहां से भागने की कोशिश की, पुरुषों ने अपनी कोहनी महिला का गला दबा दिया।

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6 दिन बाद बरामद हुई थी लाश
पुलिस ने पर्यटक की लाश को 20 अप्रैल 2018 को बरामद कर लिया था। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता को पहले ड्रग्स दी गई और फिर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म के बाद पीड़िता की आरोपियों ने हत्या कर दी।

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