SC ने राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगाया बैन हटाने से इनकार किया

नई दिल्ली.
 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाया बैन हटाने से इनकार किया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों से पहले मामले की सुनवाई करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली/ NCR के लिए विशेष आदेश जारी किए थे. हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है. शीर्ष अदालत ने इस याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया है.

भाजपा नेता मनोज तिवारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाया गया बैन हटाने से मना कर दिया. याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था. प्राप्त जानकारी के मुताबिक मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पूर्ण रूप से पटाखों पर बैन रहने वाला है. भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में इस फैसले को संस्कृति के खिलाफ बताया.

 सुनवाई कर रही न्यायाधीश एमआर शाह की बेंच ने साफ कर दिया कि वे पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाएंगे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर को लेकर हमारा फैसला एकदम स्पष्ट है. क्या आपने प्रदूषण की स्थिति नहीं देखी, पराली के चलते पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है. आप खुद एनसीआर में रहते हैं, फिर पहले से बढ़े प्रदूषण को और ज्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हैं. हम इस बैन को हटा नहीं सकते. बता दें कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाया गया है.

See also  मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में करवा रहे मसाज ED के दावे पर, गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार से माँगा जबाव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *