श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि के पास अतिक्रमण पर तोड़फोड़ पर रोक, सात दिन बाद फिर होगी सुनवाई

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Demolition stopped on encroachment near Shri Krishna Janmabhoomi, hearing will be held again after seven days

 

दिल्‍ली/मथुरा। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि के आस-पास रेलवे विभाग द्वारा की जा रही अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर दस दिन तक तथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।

एक सप्‍ताह बाद फिर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रेलवे को नोटिस जारी किया है। एक सप्‍ताह बाद मामले में दोबारा सुनवाई की जाएगी।

100 घरों पर चला बुलडोजर

याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। अब 70 से 80 घर बचे हैं। वकील ने कहा कि यह कार्रवाई उस दिन की गई, जब उत्‍तर प्रदेश की सभी अदालतें बंद थी।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे यहां 100 साल से रह रहे हैं, उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा स्‍थान भी नहीं है।

चीफ जस्टिस के समक्ष हुई थी सुनवाई

बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्‍यक्ष्‍ता वाली पीठ ने भी सुनवाई की थी। जिसमें याचिका को तत्‍काल सूचीबऋ करने की मांग की गई। जिसमें सीजेआई ले 16 अगस्‍त को याचिका पर सुनवाई करने की बात कही थी।