मप्र: ‘लाड़ली बहना’ के नाम अब आवास योजना भी,सभी आवासहीनों को मिलेंगे मकान

भोपाल(Janprachar.com)। राज्य की शिवराज सरकार अब आवासहीन प्रदेश की लाड़ली बहनों को आवास भी मुहैया कराएगी। इसके चलते मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना किया गया है।यही नहीं पीएमएवाय में मकान की लागत के आधार पर ही इस योजना में भी आवास के लिए राशि बढ़ाई जाएगी।

शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उक्ताशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीएम हाउस के समत्व भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। बैठक में एलपीजी गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को श्रावण मास(04.07.2023 से 31.08.2023) के दौरान बुक कराए गए एलपीजी सिलेंडर पर अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया।

इस दौरान लिए गए सिलेंडर की कीमत 450 रुपए होगी,अदा की गई अतिरिक्त राशि संबंधित उपभोक्ता बहनों को वापस मिलेगी। इसमें उज्जवला व गैर उज्जवला योजना की हितग्राही महिलाएं शामिल रहेंगी। ज्ञात हो कि गत 27 अगस्त को मुख्यमंत्री ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी।

रसोइयों,अतिथि शिक्षकों को बढ़ा हुआ मानदेय
बैठक में,पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के रसोईयों का मानदेय 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया। इससे 2.10 लाख रसोईये लाभान्वित होंगे। इसी तरह,अतिथि शिक्षकों के पूर्व में बढ़ाए गए मानदेय को भी आज की बैठक में अनुमोदित किया गया।

कैबिनेट की मंजूरी के ​बाद इन शिक्षकों को अब दोगुना मानदेय मिलेगा। बैठक में अजा,अजजा बैकलॉग पदों की पूर्ति की अवधि 30 जून, 2024 तक के लिए बढ़ाए जाने तथा मॉब लिंचिंग के शिकार हुए पीड़ित या पीड़ितों को प्रतिकर राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया।

ये निर्णय भी हुए

* NFSU भोपाल को शैक्षणिक प्रयोजन के लिये बरखेड़ा बोंदर में 4.8540 हेक्टेयर भूमि का आवंटन।

* सरकारी कालेजों के लिए 240 नए पद सृजित होंगे।

* जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा उपरांत प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों को अब अनुदान की पात्रता       होगी। जेईई की रैंक अब इसमें बाधक नहीं रहेगी।

* राजधानी का काटजू अस्पताल की क्षमता सौ से बढ़ाकर तीन सौ की जाएगी। इसके लिए 195 पद सृजित किए जाएंगे।

* सभी श्रेणी के सरकारी एलोपैथी चिकित्सकों को विभिन्न स्तर के बढ़े हुए ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा।

* केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को विशेष पुनर्वास पैकेज अंतर्गत प्रति हेक्टेयर कलेक्टर   गाइड लाइन दर से निर्धारित मूल्य+राशि का 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि अथवा प्रति हेक्टेयर  12 लाख 50 हजार रूपये की दर से एकमुश्त राशि, जो भी अधिक हो, देय होगी। इसके अतिरिक्त  विस्थापित हो रहे प्रत्येक परिवार को कम से कम 12 लाख 50 हजार रूपये विशेष अनुदान के रूप  में देय होगा।

* एमएसएमई विकास नीति 2021 में संशोधन कर तेल उत्पादक सॉल्वेंट,एक्सट्रैक्शन प्लांट एवं   एक्सपेलर इकाइयों को नीति सुविधा के लिए पात्र बनाया गया है। जबकि प्रतिबंधित उत्पादक   योजना से बाहर होंगे।नीति अंतर्गत नई साधिकार समिति बनेगी।

 

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