सरकार ने आयुष्मान योजना के हिताग्रियों के लिए रखी बड़ी शर्त
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान आदेश जारी कर योजना की शर्तों को स्पष्ट किया।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इनमें से किसी के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पिछले तीन वर्ष में कभी भी आयकरदाता रहा हो तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के साथ ही केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत निश्शुल्क उपचार का लाभ ले रहा है तो उसे योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा।